UP Shikshamitra Salary Increase: उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र के लिए मानदेय बढ़ोतरी को लेकर ताजा जानकारी आ चुकी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि मानदेय बढ़ोतरी हेतु कमेटी की रिपोर्ट पर सैलरी सरकार लेने वाली है यह जो आदेश है न्याय मूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वाराणसी के विवेकानंद की अर्जी पर यहां पर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक बार फिर राज्य सरकार को शिक्षामित्र मानदेय बढ़ाए जाने का निर्णय लिए जाने के निर्देश यहां पर दिया है। कोर्ट ने यह का है कि सरकार को निर्देशों पर मानदेय बढ़ाने हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट पर यहां पर निर्णय और यह जो आदेश न्याय मूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर यहां पर दिया है।
शिक्षामित्र मानदेय बढ़ोतरी को लेकर बड़ी जानकारी
शिक्षामित्र मानदेय बढ़ोतरी को लेकर काफी बड़ी खबर आ चुकी है। शिक्षामित्र का जो है इसके बढ़ने की मांग को लेकर पूर्व में याचिका को दाखिल किया गया था। कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 को राज सरकार को जा सकता है कि भीतर उच्च स्तरीय समिति गठित किए जाने का आदेश यहां पर दिया गया था इस समिति ने शिक्षामित्र के सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करते हुए रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट पर कोई यहां पर निर्णय नहीं लिया गया तो अब याचिका यहां पर दाखिल किया गया था और याचिका के जो अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी का यहां पर यह कहना था कि शिक्षामित्र को सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जा रहा है उन्हें कम से कम न्यूनतम वेतन के बराबर यहां पर मानदेय दिया ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है।
सरकार ने की बैठक मिलेगा सम्मानजनक मानदेय
18 सितंबर को जैसे कि कोर्ट ने अपने मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा सहित अन्य अधिकारियों से अनुपालन हालतनामा यहां पर दाखिल किए जाने को कहा था सोमवार को समय के दौरान अपर मुख्य सचिव ने अनुपालन हाल अपना में यहां पर दाखिल किया है। जिसमें यह कहा गया है कि सचिव ने 21 अक्टूबर की बैठक में सामंजनक मानदेय बढ़ाने के मुद्दे पर विचार यहां पर किया है।साथ ही यह निर्णय लिया है यह जो मामला है समिति के दायरे से बाहर यहां पर है इसलिए कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक यहां पर है समिति ने अपने रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को यहां पर सौंप दिया है।
कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज करते हुए दिया निर्देश
कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट और हड़पने पर विचार के बाद यह कहा है कि इस स्तर पर मानदेय इसके यहां पर लंबी रखने का कोई औचित्य यहां पर नहीं है कोर्ट ने और अवमानना याचिका खारिज करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि शिक्षामित्र का जो मानदेय बढ़ाने की समिति की सिफारिश पर यहां पर उचित कार्रवाई यहां पर सुनिश्चित जरूर करें।
