Retirement Age Hike News: रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर स्थितियां काफी स्पष्ट हो गई है। अब 67 वर्ष तक की उम्र तक लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनके लिए पेंशन संबंधी नियमों हेतु यह महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण सामने देखने को मिला है पेंशन और कल्याण विभाग के माध्यम से स्पष्ट यहां पर कर दिया गया कि अगर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी 60 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो रहे हैं और उनकी मृत्यु होती है तो उनके आश्रित को मिलने वाली जो पारिवारिक पेंशन है अधिकतम रिटायर उम्र 60 वर्ष की उम्र यानी की उम्र तक की आयु के आधार पर सात वर्ष तक पूरी फैमिली को यहां पर पेंशन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद केवल सामान्य दर से ही पेंशन का भुगतान होगा। कर्मचारियों के बीच जो यहां असमंजस की स्थितियां थी वह पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी हैं।
रिटायरमेंट उम्र सीमा हेतु स्पष्टीकरण का आदेश जारी
बता दिया जाता है कुछ मंत्रालय और विभागों के जो कर्मचारी उनके बीच है काफी ज्यादा भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि जिन कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष निर्धारित किया गया है तो क्या उनके आश्रितों को भी 67 वर्ष तक की आयु तक पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा या उससे अधिक समय तक पेंशन यहां पर मिल पाएगा। इसी भ्रम को दूर करने हेतु पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के द्वारा इस संबंध में विशेष स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद कर्मचारियों के बीच चली आ रही असमंजस की जो स्थितियां थी वह पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। अब 67 वर्ष तक का जो यह नियम है लागू होने जा रहा है यानी 67 वर्ष तक की आयु तक पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल पाएगा।
जानिए पेंशन हेतु क्या है नया नियम
नई पेंशन के नियमों के संबंध में बात कर लिया जाए तो किसी कर्मचारी के जैसे की मृत्यु रिटायरमेंट के बाद हो रही है तो उनके परिवार को अधिकतम 7 वर्ष से 67 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो रहा हो पूरी पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यह नियम उन सभी कर्मचारियों पर भी लागू होने जा रहे हैं। 60 वर्ष की उम्र में रिटायर अगर हुए हैं या फिर 65 वर्ष के उम्र में रिटायरमेंट लेने वाले हैं या ले चुके हैं तो 7 वर्ष पूरा होने पर माता की उम्र 67 वर्ष के बाद फैमिली पेंशन सामान्य दर से यहां पर मिलना शुरू हो जाएगा।
65 वर्ष में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को किया जाने वाला है सम्मिलित
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो डॉक्टर और कुछ नए कर्मचारियों की जो रिटायर उम्र है वर्तमान में यहां पर 65 वर्ष है विभागों में लंबे समय से कर्मचारी यहां पर प्रश्न उठा रहे थे कि क्या ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आशिकों को भी उसी प्रकार से 7 वर्ष की पूरी फैमिली पेंशन यहां पर मिलेगा या फिर नही, विभाग ने अब इसको लेकर स्पष्ट कर दिया गया है चाहे कर्मचारी 60 वर्ष के हो या फिर 65 वर्ष की किसी भी उम्र में रिटायर हुए हो सबके लिए यहां पर एक ही नियम लागू रहने वाला है।
पेंशनर्स को दिया गया सबसे बड़ी राहत
विभाग के माध्यम से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद पेंशनर्स को काफी बड़ा राहत दे दिया गया। क्योंकि कुछ विभागों में नियमों हेतु काफी भ्रम की स्थिति यहां पर बनी हुई थी। जिसको लेकर अभी स्थिति है स्पष्ट हो चुकी है अब यह स्पष्ट हो गया है कि अगर कोई कर्मचारी 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो रहा है तो उसकी मृत्यु 60 वर्ष की उम्र में होता है तो उसकी जो पारिवारिक अधिकतम 67 वर्ष का उम्र है। यानी 1 साल तो पूरा पेंशन में आसानी से का पाएगा और उसके बाद उसे सामान्य पेंशन का जो लाभ है वह दिया जाएगा हालांकि अगर मृत्यु रिटायरमेंट के 10 वर्ष बाद होता है तो कर्मचारियों की उम्र 70 वर्ष से उसे अधिक यहां पर हो चुका है तो आश्रितों को पूरी जो पारिवारिक पेंशन का लाभ वह नहीं मिलेगा पूरी पेंशन सिर्फ उन मामलों में ही यहां पर दिया जाएगा जहां मृत्यु रिटायरमेंट के 7 साल के भीतर हो गई हो और मृतक की जो उम्र है वह 67 वर्ष से अधिक बिल्कुल ना हुई हो।
