Teacher Tet Big News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर शिक्षक टेट नहीं पास करते तो शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, मिली बड़ी राहत

By: ASHU SINGH

On: Monday, November 17, 2025 7:14 AM

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Teacher Tet Big News: टीईटी पास न करने वाले जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए काफी बड़ी राहत की अपडेट आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में कहा गया है कि यदि किसी शिक्षक ने आरटीई एक्ट 2009 के तहत तय की गई समय के अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास नहीं किया है तो केवल इसी आधार पर उनको नौकरी से बिल्कुल नहीं निकाला आ सकता है। अदालत ने यह स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि नियुक्त के समय टेट सर्टिफिकेट में होने पर भी शिक्षक को अब सेवा से नहीं बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश बिहार गवाई और जस्टिस के विनोद चंदन के खंडपीठ के द्वारा दो सहायक शिक्षकों का जमाकांत और एक अन्य शिक्षक की जो अपील है इसको स्वीकार करते हुए उनको बड़ी राहत प्रदान किया है। इन शिक्षकों को 2012 में नियुक्त कर दिया गया था लेकिन 2018 में कानपुर नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा टेट प्रमाण पत्र होने की वजह से इनको बर्खास्त किया गया था अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को रद्द कर दिया है और जिस देश भर के शिक्षकों को काफी बड़ा राहत मिला है।

टेट शिक्षक को लेकर क्या है पूरा मामला जानिए

इस मामले की जो शुरुआत है 2011 में हुआ था जब सहायक शिक्षकों की भर्ती का जो प्रक्रिया वह शुरू हुआ था। कानपुर नगर के जो ज्वाला प्रसाद तिवारी हैं जूनियर हाई स्कूल में इन दोनों को सहायक अध्यापक के पद पर यहां पर नियुक्त किया गया था। उस समय एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 के अधिसूचना के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा को यहां पर लागू किया गया था पहली बार उत्तर प्रदेश में टेट परीक्षा 2011 में आयोजित किया गया था। एक शिक्षक ने 2011 में और दूसरे ने 2014 में टेट को पास किया था दोनों ने 2015 तक यह योग्यता प्राप्त किया था लेकिन फिर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह कहा कि उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी की नियुक्ति के समय उनके पास टेट प्रमाण पत्र नहीं था इस निर्णय के खिलाफ शिक्षक पहले हाईकोर्ट गए फिर सुप्रीम कोर्ट गए अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा तर्क

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है की RTE एक्ट की जो धारा 23 है इसमें 2017 में हुए संशोधन के आधार पर शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक टेट योग्यता प्राप्त करने का अनुमति दिया गया था। यानी अब शिक्षकों ने इस अवधि में परीक्षा को पास कर लिया है उन्हें बिल्कुल अपात्र नहीं माना जाने वाला है न्यायालय ने कहा है कि जब शिक्षक 2014 तक टेट पास कर चुके थे तो 2018 में उनकी सेवा समाप्त करना पूरी तरीके से यहां पर अनुचित था कोर्ट ने टिप्पणी की सेवा समाप्ति आदेश में टीईटी योग्यता की कमी के अलावा कोई कोई और ठोस कारण यहां पर नहीं बताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतिम आदेश

अदालत के द्वारा कहा गया कि शिक्षकों ने तय समय सीमा से पहले ही टेट पास यहां पर किया था। इसलिए उन्हें सेवा से हटाना नियमों की पूरी तरीके से खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों सहायक शिक्षकों की उनकी पुरानी सेवा निरंतर और सीनियरिटी के साथ यहां पर बहाल कर दिया जाए हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें बकाया वेतन न दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि टीईटी ना पास करने की वजह से किसी भी शिक्षक को नौकरी से बिल्कुल न हटाया जाए। ऐसा राहत सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिया है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें यह कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षकों हेतु टेट पूरी तरीके से अनिवार्य है शिक्षकों को परीक्षा पास करने हेतु 2 वर्ष का समय भी दिया जाएगा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है।

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