All Govt Employees Digital Attendence Update: सरकार के माध्यम से जितने भी कर्मचारी हैं उनकी दैनिक उपस्थिति लेनी है तो डिजिटल प्रणांली को यहां पर लागू किया जा रहा है देश भर में जितने भी राज्य हैं यहां पर डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लगा दिया गया है। जबकि कई राज्य में सरकार अपने कर्मचारियों का जो डिजिटल अटेंडेंस लिए जाने की तैयारी में है ऐसे ही एक मामले में उड़ीसा के जो प्रधान महालेखाकार कार्यालय हैं यहां पर इस आदेश को लागू किए जाने के सरकार के फैसले के सुप्रीम कोर्ट ने पर पूरी तरीके से सही ठहराया है। कर्मचारियों की जो दलील है उसको खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह कहा है कि डिजिटल अटेंडेंस किसी भी तरीके से यहां पर गलत नहीं है। खासकर अगर कर्मचारी से परामर्श लिए बिना यहां पर डिजिटल अटेंडेंस लागू हुआ तो भी यहां पर कोई गलत यहां पर नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने बायोटिक अटेंडेंस पर लगा दिया मुहर
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रणाली पर मुहर लगा दिया गया है। इस फैसले में यह कहा गया है कि बायोमेट्रिक के उपस्थित प्रणाली स्वरूप करने वाले जितने भी परिपथ कर्मचारी हैं। इन सब बिना परामर्श के ही जारी किया गया था और यह बाद में केंद्र सरकार के कार्यालय हेतु स्थापना प्रबंधन संबंधित संपूर्ण नियमावली के विरुद्ध यहां पर था सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कहा गया है कि प्रधान लेखाकार कार्यालय में 1 जुलाई 2013 से विभिन्न प्रकार के परी पत्रों के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली यहां पर लागू किया गया था। 29 अक्टूबर के आदेश में न्यायालय ने यह कहा है कि मामले के तथ्यों का परिस्थितियों के मद्दे नजर जब बायोमेट्रिक प्रणाली सभी तरह से यहां पर लाभकारी है तो केवल इस आधार पर इसे बिल्कुल भी यहां पर अवैध बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि कर्मचारियों से परामर्श नहीं यहां पर लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगा दी रोक
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया गया है बता दिया जाता है कि इस मामले की जो सुनवाई है इसके दौरान वकील के माध्यम से कहा गया है कि कर्मचारी अब बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने के बिल्कुल भी यहां पर विरोध में नहीं है। क्योंकि यह कर्मचारी और विभाग दोनों के लिए समग्र हित में यहां पर है। कर्मचारियों के माध्यम से पक्ष रखने वाले वकील इस बात से पूरी तरीके से यहां पर सहमत है अब कर्मचारी कार्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किए जाने की विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट के माध्यम से इस मामले पर अपना आदेश दिया गया और कर्मचारियों का बायोटिक प्रणाली लागू किए जाने से किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं ऐसा कहा गया। लेकिन इस प्रणाली को लागू करने हेतु सरकार अब आगे बढ़ सकता है और पूरी तरह से बायोमैट्रिक अटेंडेंस यहां पर लागू कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर कोर्ट का आदेश किया रद्द
इस मामले का सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उच्च न्यायालय के उसे आदेश को यहां पर पूरी तरीके से रद्द किया गया है और कोर्ट ने कार्यालय को अपने विभिन्न परिपथ में यह लिखित बायोमेट्रिक वशिष्ठ प्रणाली पूरी तरीके से लागू किए जाने का अनुपात यहां पर दे दिया है इसमें नोट किया है कि इन परी पत्रों को शुरू करने में कर्मचारियों के माध्यम से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर करते हुए चुनौती दे दिया था लेकिन उसे चुनौती को इस आधार पर पूरी तरीके से यहां पर खारिज किया गया था कि यह विचार ही यहां पर नहीं है न्यायाधिकरण के आदेश से संतुष्ट होने वाले जितने भी कर्मचारी हैं हाईकोर्ट यहां पर पहुंचे थे
